कृषि विभाग के अधिकारियों ने खाद-बीज की दुकानों पर दी दबिश, 74 विक्रेताओं को जारी किया नोटिस, 14 के लाइसेंस किए निलंबित
छत्तीसगढ़ में किसानों को मानक स्तर के रासायनिक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर शासन-प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। पूरे राज्य में खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेता प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल का अभियान तेजी से जारी है। जिलों में कृषि विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम अपने-अपने इलाके में खाद-बीज विक्रेता प्रतिष्ठानों एवं कृषि सेवा केन्द्रों में औचक रूप से दबिश देकर वहां बेची जा रही खाद एवं बीज के सैम्पल लेने के साथ ही स्टाक पंजी, बिल बुक सहित अन्य दस्तावेज की जांच पड़ताल कर रही है।
बीते दो दिनों में राज्य में खाद-बीज और कीटनाशक औषधि विक्रेता प्रतिष्ठानों की औचक जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर तीन प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। 14 के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 74 विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इस मामले में सबसे ज्यादा कार्रवाई गरियाबंद जिले में हुई है। गरियाबंद जिले में 62 कृषि सेवा केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस, तीन प्रतिष्ठानों में खाद-बीज विक्रय को प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही 13 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
इसी तरह सक्ती जिले में अमानक खाद का मामला पकड़ में आने पर कृषि सेवा केन्द्र सक्ती, किसान बीज भण्डार सक्ती तथा ज्ञानीराम चंदगीराम सक्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर जिले के कोटा में मेसर्स रमेश कृषि सेवा केन्द्र में जांच पड़ताल के दौरान बिना लाइसेंस कीटनाशक की बिक्री एवं अन्य गंभीर अनियमितता का मामला पकड़ में आने पर इस प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया है। रायपुर जिले के अभनपुर विकासखण्ड के ग्राम पचेड़ा में यदु ट्रेडर्स तथा ग्राम हसदा में चन्द्राकर कृषि केन्द्र में गड़बड़ी का मामला पकड़ में आने पर वहां भंडारित उर्वरक को जब्त करने के साथ ही दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है।