November 23, 2024

बिना लेबल के पैक्ड खाद्य सामग्री बेचने वालों पर की जाएगी कार्यवाही

रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर मिठाई की दुकानों पर जारी रहेगी सघन जांच।

एफएसएसएआई ने मिठाई विक्रेताओं के लिए जारी किए निर्देश।।

बिना खाद्य लाईसेंस के खाद्य कारोबार करने पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही।।

कुशल चोपड़ा बीजापुर छग——

बीजापुर- एफएसएसएआई ने मिठाई विक्रेताओं के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार उन्हें अपनी दुकानों में मिठाई के डिस्प्ले काउण्टर में सजी मिठाई की ट्रे पर मिठाई की निर्माण तिथि एवं मिठाई कब तक उपयोग में लाई जा सकती है, इस तिथि का उल्लेख अनिवार्य है। किन्तु अनेक मिठाई विक्रेता इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी सह एसडीएम बीजापुर पवन कुमार प्रेमी द्वारा सभी खाद्य विक्रेताओं को अपील की गई है कि वे एफएसएसएआई के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। बिना लेबल वाली खाद्य सामग्री का विक्रय न करें। लेबल में खाद्य पदार्थ के निर्माण तिथि, उपयोग की तिथि एवं निर्माता फर्म के पूर्ण पता का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि निर्माता। फर्म का पूर्ण पता एवं खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि उल्लेखित नही पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा बीजापुर शहर के मिठाई दुकानों में निरीक्षण कर मिठाईयों का नमूना संकलित किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष यादव द्वारा बताया गया कि खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अमानक पाए गए प्रकरणों पर न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम पवन कुमार प्रेमी द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी रक्षाबध्ंान त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिले के सभी क्षेत्रों के मिठाई दुकानों में विशेष रूप से निगरानी जारी रहेगी एवं जिन दुकानों में मिठाई की ट्रे पर मिठाई की निर्माण तिथि एवं मिठाई के उपयोग की तिथि का उल्लेख नहीं पाया जाएगा उन पर कार्यवाही की जाएगी। त्यौहारी सीजन में प्रायः यह भी देखा जाता है कि त्यौहार के दो दिन पूर्व सड़क के किनारे अनेक लोग जो खाद्य लाईसेंसी नहीं है, वे पण्डाल लगाकर मिठाई के अस्थायी स्टाल/दुकान सजाकर व्यापार करते हैं। ऐसे सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे अपना दुकान लगाने से पूर्व अनिवार्य रूप से खाद्य पंजीयन या खाद्य लाईसेंस लेकर ही खाद्य कारोबार प्रारंभ करें। निरीक्षण के दौरान बिना खाद्य लाईसेंस वाले ऐसे अस्थायी स्टाल धारकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके स्टाल हटाने की कार्यवाही के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन की टीम बाध्य होंगे।