March 10, 2026

परीक्षाओं के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम प्रभावशील

IMG-20230826-WA0207

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विजय दयाराम के. द्वारा शिक्षा सत्र 2022-23 के तहत विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों-परीक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो इसे मद्देनजर रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत् सम्पूर्ण बस्तर जिले में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क,ख एवं ग के अन्तर्गत् परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश का उलंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा। जारी आदेश के तहत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7 के प्रयोजन के लिये उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु नगर दंडाधिकारी जगदलपुर एवं समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत् विहित प्राधिकारी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

You may have missed