अब शादी करने पर मिलेंगे 51,000 रुपए, सरकार ने की घोषणा
अगर आप हाल-फिलहाल में शादी करने के बारे सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि देश के सबसे राज्य उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए 51,000 रुपए की धनराशि देने का प्रावधान है. बाकायदा शादी अनुदान के नाम से योजना संचालित है. जिसका लाभ हर साल हजारों लोग उठाते हैं. इसे एक तरह का शगुन भी कह सकते हैं. हालांकि ये धनराशि सरकारी अधिकारियों के माध्यम से आप तक पहुंचती है. यानि आवेदन करने के बाद ब्लाक स्तर से ये पैसा आपको दिया जाता है
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शादी अनुदान योजना संचालित की जाती है. जिसमें दुल्हन को शगुन के रूप में 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है. हालांकि ये पूरा पैसा देने का सरकार ने एक प्रोसेस बनाया है. इनमें से 35 हजार रुपये बैंक खाते में डाले जाते हैं और बाकी के पैसे शादी पर होने वाले खर्च के लिए दिए जाते हैं. पूरा खर्च ब्लाक स्तर के अधिकारियों के देख-रेख में पूरा किया जाता है. कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन के बाद आपको स्कीम का लाभ मिल जाता है. इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य गरीब लड़कियों के हाथ पीले करना है..
इस शादी अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए कुछ नियम व शर्तें भी हैं. किसी भी आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है. साथ ही विवाह होने वाली कन्या बीपीएल कैटेगिरी में आती हो, यानि उसकी वार्षिक आय किसी श्रोत से परिवार की सालाना आय 46080 (ग्रामीण क्षेत्र) और शहरी क्षेत्र के लिए 56560 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए जब भी आवेदन किया जाएगा तो आपका तहसील द्वारा प्रदत्त आय प्रमाणपत्र उसमें लगेगा. योजना की खास बात ये है कि इसमें विधवा महिला व तलाकशुदा को भी शामिल किया गया है.
योजना का लाभ लेने के लिए वर-वधू का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बीपीएल कार्ड, शादी का प्रमाण पत्र या कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक डीटेल जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. आवेदन के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आवेदन किया जा सकता है. यदि आप डिजिटली आवेदन करना चाहते हैं तो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर अप्लाइ कर सकते हैं.वहीं ब्लाक स्तर से भी आवेदन की जानकारी जुटा सकते हैं. वहीं शादी के तीन माह पहले या बाद में ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है.