14 लोगों को प्रदान किए गए CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के अंतर्गत 14 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र का पहला सेट बुधवार को राजधानी
केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने ये प्रमाणपत्र उनलोगों को सौंपे। इससे पाक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने इस बाबत सूचना भी दे दी है।
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) इस वर्ष 11 मार्च को देश में लागू हो चुका था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन भी मिल गया था। CAA के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होने वाली है।
CAA को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में अधिनियमित कर दिया गया था, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले इंडिया आए थे। नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान भी किया गया है। आवेदक को बीते 12 महीनों के बीच और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 माह इंडिया में रहना चाहिए। कानून में छह धर्मों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) और तीन देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 साल की जगह छह वर्ष तक का वक़्त है। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।