छावनी थाना क्षेत्र में हुई मारपीट एवं चाकूबाजी के आरोपीगणो पर की गई कार्यवाही ।
# आरोपीगण (1) धनराज निर्मलकर पिता स्व. किशन लाल निर्मलकर उम्र 19 वर्ष सा. दुर्गा मंदिर के पास नंदैय्या पारा जोन 03 खुर्सीपार थाना खुर्सीपार
(2) एस. विनय उर्फ बल्लू पिता एस. थोमस उम्र 19 वर्ष सा. सडक नं 08 स्वीपर मोहल्ला देना बैक के पीछे खुर्सीपार थाना छावनी
(3) बी. सीमर राव पिता बी श्रीनिवास राव उम्र 19 वर्ष सा. दुर्गा मंदिर के पास मीनी माता नगर खुर्सीपार भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग छ.ग.
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परशु राम चौक के पास भिलाई मे दिनांक 20/05/2024 को हुई मारपीट एवं चाकूबाजी के आरोपी पता तलाश हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा थाना छावनी के मारपीट एवं चाकूबाजी के प्रकरण के आरोपीगणो के विरूद्ध स्वय रूचि लेते हुए कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी श्री हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा क्षेत्र मे दिनांक 21/05/2024 को मुखबिर सूचना मिली शिवालय खुर्सीपार मे धनराज, एस. विजय एवं बी. समीर नामक व्यक्ति संदेही होने की सूचना पर शिवालय खुर्सीपार मे मिला नाम व पता पूछने पर अपना नाम (1) धनराज निर्मलकर पिता स्व. किशन लाल निर्मलकर उम्र 19 वर्ष सा. दुर्गा मंदिर के पास नंदैय्या पारा जोन 03 खुर्सीपार थाना खुर्सीपार, (2) एस. विनय उर्फ बल्लू पिता एस. थोमस उम्र 19 वर्ष सा. सडक नं 08 स्वीपर मोहल्ला देना बैक के पीछे खुर्सीपार थाना छावनी, (3) बी. सीमर राव पिता बी श्रीनिवास राव उम्र 19 वर्ष सा. दुर्गा मंदिर के पास मीनी माता नगर खुर्सीपार भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग छ.ग. होना बताये जिसको हिरासत मे लेकर पूछाताछ करने पर बताया कि दिनांक 20/05/2024 को सुबह के समय पैदल जा रहे व्यक्ति को हम लोगो के द्वारा पैसा मांगे तो नही देने पर माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए उसके दाहिने पैर की थाई के पास धारदार चाकु से मारने स्वीकार किये । थाना छावनी के अपराध क्रमांक 213/2024 धारा 294, 506 बी, 327, 34 भा.द.वि. एवं 25, 25 आर्म्स एक्ट का आरोपी होने से गिरफ्तार किया गया । आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 294, 506 बी, 327, 34 भा.द.वि. एवं 25, 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पाये जाने से माननीय न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । घटना मे प्रयुक्त बुलेट थाना पुरानी भिलाई के अपराध क्रमांक 192/24 धारा 457, 380 भा.द.वि. का होना पाया गया । जिसमे प्र.आर. राम नारायण यदु, प्र.आर. आनंद तिवारी, आरक्षक जीतनारायण, संजय सोनी, त्रिलोक नाथ भाटी की सराहनीय भूमिका रही है ।