November 28, 2024

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री माननीय ओ.पी.चैधरी जी से मिला भिलाई चेम्बर

उद्योग फ्री होल्ड समस्या व जी एस टी ई वे बिल पर सघन चर्चा
भिलाई चेम्बर का एक दल महामंत्री अजय भसीन व अध्यक्ष गारगी शंकर मिश्र के नेतृत्व में वित्त व वाणिज्य मंत्री श्री ओ पी चौधरी से मिला।
उद्योग जगत व जी एस टी समस्या को लेकर यह बैठक मील का पत्थर साबित होगी।
अजय भसीन द्वारा उद्योग जगत की कई प्रमुख समस्याओ को मंत्री महोदय के समक्ष रखा गया।
अजय भसीन ने बताया कि उद्योग में फ्री होल्ड रजिस्ट्री पर आ रही समस्या से उद्योगपति परेशान है।इस समस्या पर त्वरित समाधान की आवश्यकता है।
भसीन ने मंत्री जी को जानकारी देते हुए कहा कि यदि शासन छत्तीसगढ़ में राजस्व व कर वृद्धि चाहता है तो उद्योग व उद्योग नीति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।उद्योग को बढ़ावा देने नीतियों को सरलीकरण की ओर ,एकल खिड़की व्यवस्था की ओर ले जाना होगा।
भिलाई चेम्बर अध्यक्ष श्री गारगी शंकर मिश्रा ने श्री ओ पी चौधरी जी को बताया कि
ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने तथा राज्य के विभिन्न जिलों के व्यापारियों को जीएसटी विभाग द्वारा दिए गए नोटिस पर स्वतः रोक लगाने प्रदेश भर के व्यापारियों से प्राप्त नोटिस की प्रतिलिपि सहित ज्ञापन सौंपा।
जिस पर वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री माननीय श्री ओ.पी.चैधरी जी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उचित कदम उठाने की बात कही।
मिश्रा जी बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों के व्यापारियों को जीएसटी विभाग द्वारा वर्तमान में जीएसटीआर-1 फॉर्म देर से दाखिल करने हेतु जुर्माना नोटिस जारी किया गया। विभाग द्वारा अचानक किये गए इस कार्यवाही से व्यापारियों में भय का माहौल है जिसके कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।
जी एस टी प्रभारी संजु गेहानीबताया कि जीएसटी व्यवस्था भारत में अप्रत्यक्ष कर संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख सुधार है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन के बाद शुरुआती वर्षों में, व्यापारियों और अधिकारियों दोनों के सामने कई चुनौतियाँ थीं। नए अधिनियम की जटिलता, पोर्टल की अनभिज्ञता के साथ, अनजाने में त्रुटियां और अनुपालन में देरी हुई । इस अवधि के दौरान, व्यापारी, अधिकारी और कानूनी सलाहकार सभी जीएसटी अधिनियम की बारीकियों और इसके परिचालन तंत्र के बारे में खुद को शिक्षित करने की प्रक्रिया में थे।
1 अप्रेल 2021 के बाद जीएसटी आर-1 देरी से फाइल करने पर पेनाल्टी के लिये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तत्पश्चात प्रारंभिक वर्षों के दौरान देर से फाइलिंग के लिए जुर्माना लगाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
उपरोक्त विषयों पर माननीय श्री ओ.पी.चैधरी जी, वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उचित कदम उठाने की बात कही।

इस अवसर पर चेम्बर के सुनील मिश्र,शंकर सचदेव, विशाल छाबड़ा,शिव राज शर्मा,मनोहर कृष्णानी उपस्थित थे।
प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना शंकर सचदेव ने दी।

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