October 6, 2024

फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, जमानत पर इस दिन सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

 दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. उनकी जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट 26 जून को सुनवाई करेगा. बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली शराब नीति केस में उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया गया था. दरअसल इस केस में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी. लेकिन अगले ही दिन प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और यह तर्क दिया गया कि उनका पक्ष सुने बिना ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई.

 

इसके बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी. इस रोक वाले हाई कोर्ट के फैसले को ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अब देश की शीर्ष अदालत इस मामले पर 26 जून को सुनवाई करेगा.

क्या बोले केजरीवाल के वकील
अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेकमनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि एक बार बेल मिलने के बाद रोक नहीं लगनी चाहिए थी. सिंघवी ने यह भी कहा कि अगर उच्च न्यायालय निचली अदालत का आदेश पलटता तो ठीक था लेकिन अंतरिम आदेश के जरिए केजरीवाल को बाहर आने से ही रोक दिया गया.

यही नहीं केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय से ईडी की याचिका खारिज कर भी दी जाए तब मेरे क्लाइंट के समय की भरपाई नहीं हो पाएगी. सिंघवी के इस तर्क पर कोर्ट ने साफ कहा कि आदेश जल्द आ जाएगा. इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक मेरे मुवक्किल यानी अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर होना चाहिए था. वहीं ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जजों को बताया गया कि हाई कोर्ट से एक दो दिन में आदेश आ जाएगा.

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट
इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा  क्यों न इस मामले की सुनवाई को अगले हफ्ते किया जाए, तब तक हाई कोर्ट का आदेश भी आ जाएगा. इस पर सिंघवी ने कहा कि जब निचली अदालत के फैसले पर ईडी की याचिका के बाद रोक लग सकती है तो मेरी याचिका के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक क्यों नहीं लग सकती. इस पर सर्वोच्च न्यायाल ने कहा कि हम अगली सुनवाई 26 जून को करेंगे. इस दौरान हो सकता है हाई कोर्ट का आदेश भी आ जाए. अगर आदेश आ जाता है तो उसे भी रिकॉर्ड में रख लिया जाएगा.