3 नये परिवर्तित कानून का शुभारंभ कर लोगो को जानकारी प्रदान किया*
*विधायक ललित चंद्राकर*
*दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर*
*नए भारत का नया कानून*
बदल रहा है अंग्रेजो के ज़माने के कानून
अब हम मानेंगे नए भारत का नए कानून
दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नेवई थाना नेवई में आयोजित तीन 3 नये परिवर्तित कानून के शुभांरभ में मुख्य अतिथि के रुप श्री ललित चंद्राकर जी विधायक दुर्ग ग्रामीण शमिल होकर परिवर्तित कानून के बारे में जानकारी प्रदान किया ।
*3 नये परिवर्तित कानून*
पहला – 1860 इंडियन पीनल कोड
*अब भारतीय न्याय सहिता 2023*
दूसरा – 1889सीआर पीसी
*अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023*
तीसरा – 1872 इंडियन एबिडेंस कोड
*अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023*
*इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर ने बताया कि*….
रविवार रात बारह बजे से यानी एक जुलाई की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुए सभी अपराध नये कानून में दर्ज किये जाएंगे। एक जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हो रहा है ।
आज एक जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले तीन नये कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआइआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नये कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआइआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है।
*आगे श्री विधायक ने बताया कि नए कानून में*
*महिलाओं और बच्चों के लिए नए प्रावधान* किया गया है
नाबालिक बच्चों के रेप से संबंधित मामले को posco के अनुरूप बनाया गया है एवम आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रवधान किया गया है
गैंग रेफ के सभी मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रवधान है
धोखाधड़ी से यौन संबंध बनाने या बीना शादी का इरादा रखे वादा करने वाले व्यक्तियो के लिए लक्षित दंड का प्रवधान है
यौन उत्पीड़न के मामले में अब बयानों की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य होगा
महिलाओं के लिए E-FIR
*इस अवसर पर नेवई थाना प्रभारी आनंद शुक्ला ने बताया कि**…
*नये कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे* आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान हुआ है। शिकायत, सम्मन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रानिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। अगर कानून में तय समय सीमा को ठीक उसी मंशा से लागू किया गया जैसा कि कानून लाने का उद्देश्य है तो निश्चय ही नये कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे।
*इस अवसर पर प्रमुख रूप से*
रिसाली नगर निगम महापौर श्रीमती शशी सिन्हा जी
पूर्व ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष श्री प्रीतपाल बेलचंदन जी रिसाली महाविधायल प्राचार्य श्रीमति डा नाग रत्नागणवीर नेवई थाना प्रभारी श्री आनंद शुक्ला जी सांसद प्रतिनिधि श्री पप्पू चंद्राकर जी समाज समाज सेवी अमृत देवांगन जी शंकर यादव जी सोनू राम सिंग जी सभापति केशव बंछोर जी पार्षद श्री मनीष यादव जी पार्षद श्री धर्मेन्द्र भगत जी श्री भूपेन्द्र बेलचंदन जी श्री अनुपम डे जी श्री आशपुरन चौधरी जी श्री अजीत चौधरी जी श्री रंगबहूदुर जी श्री मोहन बड़े जी श्री नागेन्द्र पांडे जी श्री मुन्नटून चौबे जी श्री परमेश्वर शर्मा जी श्री अनुपम साहू जी श्री विकास कुलश्रेष्ठ जी श्रीशंकर लाल यादव जी श्रीमति ममता शर्मा जी श्रीमति अनुपमा गोस्वामी जी श्रीमति संध्या वर्मा जी सुश्री कंचन सिंग श्री मोनू चौधरी जी व बड़ी संख्या में देव तुल्य जानता और नेवई थाना के पुलिस स्टाप उपस्थित रहे