टिकट होने पर भी यात्री को रेल से उतार सकता है टीटी, जानें क्या है रेलवे का अनोखा नियम
अभी तक आपने सुना होगा कि बैगर टिकट यदि रेल में कोई यात्री पकड़ा जाता है तो उसे टीटीई उतार सकता है. क्योंकि बिना टिकट यात्रा करना अपराध की श्रेणी में आता है. लेकिन यदि कोई आपको टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन से उतार देता है तो आप क्या करेंगे. जी हां रेलवे का एक अनोखा नियम है. जिसमें आपको टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन से उतारा जा सकता है. भारतीय रेल मैन्युअल का यह नियम यात्रियों के हितों को ध्यान रखते हुए बनाया गया है. क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता होती है…
रेल मंत्रालय ने मैन्युअल नियम को यात्रियों के हित के लिए ही लागू किया था. नियम के तहत यात्री के ट्रेन में सफर शुरू करने से पहले या सफर के दौरान अगर टीटी को ऐसा आभाष होता है कि संबंधित यात्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. यानि वह सफर करने के योग्य नहीं है,या उसे सफर के दौरान ज्यादा समस्या हो सकती है. ऐसी स्थिति में टीटी संबंधित यात्री को ट्रेन से उतार सकता है. आपको बता दें कि ये नियम जनरल, स्लीपर व एसी सभी क्लास के लिए मान्य होता है. ऐसे में यदि यात्री टिकट का हवाला देकर और अपने को फिट बताते हुए सफर करने की बात कहता है तो टीटी उससे मेडिकल सर्टिफिकेट मांग सकता है.
रेल मंत्रालय के डायरेक्टर इनफार्मेशन के मुताबिक, “भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए रेल मैन्युअल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हैं. रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों की और उनके हितों की रक्षा करना प्राथमिकता होती है. इतना ही नहीं इन नियमों के प्रति लापरवाही बरतने पर संबंधित रेल कर्मी पर कार्रवाई हो सकती है,,. इसलिए रेलवे के सभी नियम यात्रियों के हितों व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं. इसलिए रेलवे के नियमों को मानना हर यात्री के लिए जरूरी है.