March 11, 2026

HC ने रिटायर अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश को किया निरस्त

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बिलासपुर bilaspur news। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी रविंद्र कुमार कुकरेजा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने यह फैसला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विनियम 2010 के आधार पर दिया, जिसके अनुसार यदि सेवानिवृत्ति से पहले विभागीय जांच प्रारंभ नहीं की गई, तो सेवानिवृत्ति के बाद जांच नहीं की जा सकती। Retired officer Ravindra Kumar Kukreja रविंद्र कुमार कुकरेजा, जो स्केल-3 अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, 31 मई 2014 को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति से के बाद 29 जून 2014 को उन्हें सूचित किया गया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित की जाएगी, और सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए गए। इसके बाद 26 जुलाई 2014 को उन्हें आरोप पत्र सौंपा गया।

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