पॉक्सो कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने माना सही, गैंगरेप केस
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोंडागांव पॉक्सो कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें 21 वर्ष की उम्र पार कर चुके सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को वयस्क जेल में भेजने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने नरम रुख अपनाने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधियों के प्रति रियायत समाज के लिए खतरा हो सकती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु ने पॉक्सो कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए दोषी को वयस्क जेल में स्थानांतरित करने का आदेश बरकरार रखा। याचिकाकर्ता की रिहाई ‘सकारात्मक सुधारात्मक प्रगति रिपोर्ट’ के आधार पर मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।