रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। कार्यवाही के तीसरे दिन सदन में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक को विधानसभा से पारित किया गया है। इस संसोधन विधेयक में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में निर्विवाद जमीन का स्वतः नामांतरण होगा। जियो रिफरेंस वाली जमीन की रजिस्ट्री के साथ नामांतरण होगा। धार-110 मामले का स्वतः नामांतरण होगा।
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