दिल्ली हाईकोर्ट का महिलाओं के हक में बड़ा फैसला; पत्नी ने नहीं मानी शर्ते, फिर भी पति को देना होगा अंतरिम भरण-पोषण
दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए) की धारा 24 के तहत पत्नी अंतरिम भरण-पोषण का दावा कर सकती है, चाहे वह अपने पति के साथ भरण-पोषण की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए किए गए समझौते पर अमल न करे. 16 दिसंबर के फैसले (बाद में जारी किया गया) में अदालत ने स्पष्ट किया कि एक अनइंप्लीमेंटिड समझौता पति-पत्नी को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता.