लोरमी स्थित मेडिकल स्टोर्स में औशधि विभाग एंव पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त कार्यवाही
उपरोक्त विषयांतर्गत जिला दंडाधिकारी महोदय श्री राहूल देव एव पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के दिये गये निर्दे के परिपालन में दिनांक 17/01/2025 को औशधि विभाग एवं पुलिस विभाग लोरमी के संयुक्त टीम के द्वारा लोरमी ब्लाक स्थित मेडिकल स्टोर्स में बिना प्रिस्कीपसन के पूर्णतः प्रतिबधित औशधियो के व्यापार पर नियंत्रण हेतू औचक निरीक्षण की कार्यवाही की गई।
छापामार कार्यवाही में लोरमी ब्लाक के बोडतरा, खाम्ही एवं लोरमी क्षेत्र के 07 मेडिकल स्टोर्स में न गीली दवाओं के संबंध में जांच किया गया। जांच के दौरान बोडतरा स्थित मेसर्स नवनीत मेडिकल स्टोर्स में संचालक के द्वारा नारकोटिक्स एवं सायकोट्रापिक औशधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख मौके पर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। जिस संबंध में औशधियो के कय विक्रय पर तत्काल रोक लगाते हुए, मौके पर फर्म को बंद करवाया गया उक्त मेडिकल स्टोर्स के विरूद्ध औशधि से संबंधित प्रचलित कानूनों के अतर्गत जारी की गयी
औशधि अनुज्ञप्ति के निलंबन अथवा निरस्तीकरण कार्यवाही की जा रही है। अन्य दुकानों में औशधि नियमावली की अनियमितता पाई गई जिन्हें प्रस्तुत करने हेतू नोटिस दिया जायेगा। संतोशप्रद जवाब नही पाये जाने पर विभाग द्वारा औशधि नियमावली के तहत कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यवाही के दौरान औशधि निरीक्षक की टीम श्रीमती किरण सिंग, श्री रत्नेश बरगाह, श्री महेन्द्र देवांगन, औशधि विभाग एव पुलिस थाना लोरमी की टीम संयुक्त रूप उपस्थित थे।
औशधि विभाग द्वारा न गीली दवाओं के विक्रय के संबंध में विगत 09 माह में मुंगेली जिला के 15 औशधि प्रतिश्ठानो को स्पश्टीकरण नोटिस जारी किया गया जिसमे से 15 मेडिकल दुकानों की अनुज्ञप्तिों को निलबित किया गया है। गौरतलब हो कि औशधि नियम के अनुसार न के रूप दुरूपयोग होने वाली औशधियो को बिना प्रिस्कीपसन के बिकी किया जाना पूर्णरूपेण प्रतिबंधित है। मुंगेली जिले के समस्त ब्लाकों के मेडिकल स्टोर्स के न गीली दवाओं के अवैध विक्रय में नियत्रण हेतू आगामी समय में इसी प्रकार औशधि विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा सयुक्त रूप से चरणबद्ध तरिको से कार्यवाही की जावेगी।