मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, संविधान का मजाक उड़ा तो हम चुप नहीं बैठेंगे

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि अगर संविधान का मजाक उड़ाया जाएगा तो शीर्ष अदालत चुप नहीं हैठेगी। दरअसल, तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने दलील दी थी कि अदालत स्पीकर को उन विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने का निर्देश नहीं दे सकती, जो कथित रूप से दलबदल कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। इस पर शीर्ष न्यायालय ने कहा कि संविधान के रक्षक के रूप में वह आदेश पारित करने में शक्तिहीन नहीं है, खासकर तब जब दलबदल विरोधी कानून से संबंधित “दसवीं अनुसूची का मजाक” उड़ाया जा रहा हो।