यूपी। मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की स्थिति में अक्सर सालों कानूनी प्रक्रिया चलती रहती थी। कई बार भविष्य में आ सकने वाली ऐसी ही दिक्कतों से घबड़ाकर मकान मालिक मकान या दुकान किराए पर देने से कतराते भी हैं लेकिन ऐसे ही एक विवाद में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का एक ऐसा फैसला आया है जो मिसाल बन सकता है। हाईकोर्ट ने 30 साल पुरानी एक याचिका खारिज करते हुए किराएदार पर 15 लाख रुपये हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने लखनऊ के डीएम को निर्देश दिया है कि यदि दो महीने में रकम जमा नहीं की जाती है तो वे इसकी वसूली करवाएं।



