April 28, 2025

महापौर एवं आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त ने समस्त पंजीकृत कालोनाईजर को निर्माणाधीन कालोनी के निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों एवं पर्यावरणीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के संबंध में दिये आवश्यक निर्देश 

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रायपुर- नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम अपर आयुक्त श्री पंकज शर्मा ने नगर निगम रायपुर क्षेत्र के समस्त पंजीकृत कालोनाईजर को निर्माणाधीन कालोनी के निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानको एवं पर्यावणीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये है। अपर आयुक्त ने समस्त पंजीकृत कालोनाईजर को निर्देशित किया है कि नगर निगम रायपुर के अधिकार क्षेत्र में स्थित कालोनियों के निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा एवं पर्यावरणीय प्रबंधन के उच्चतम मानकों का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक हैं। आगामी वर्षा ऋतु एवं वर्तमान निर्माण गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। निर्माण कार्य के दौरान कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा हेतु समस्त सुरक्षा मानक उपकरणों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे। निर्माण क्षेत्र को सुरक्षित रूप से घेरा जाये एवं चेतावनी संकेत लगाया जावे जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। रात्रिकालीन समय पर उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चत की जाये तथा निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले सामाग्री एवं सटरिंग सामग्री मानक अनुसार हो। निर्माण कार्य के दौरान ऊंचाई में कार्य करने हेतु बांधे जाने वाले फाम वर्क (भाडा) पर्याप्त रूप से सुरक्षित हो, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। कालोनी अंतर्गत आगामी वर्षा ऋतु में सफल जल संचयन सुनिश्चित करने के लिए निर्मित रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की पूर्ण सफाई कर वर्षा ऋतु से पहले उन्हे क्रियाशील किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि इन प्रणालियों में किसी प्रकार पर गाद, प्लास्टिक एवं अपशिष्ठ जमा न हो। कालोनी अंतर्गत निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कियाशीलता की जांच की जाये तथा सभी अपशिष्ठ जल का उपचार कर उसका उपयोग उद्यानों एवं सार्वजनिक हरित क्षेत्र में हो यह सुनिश्चित किया जाये। एस.टी.पी. में नियमित मेंटेनेंस शेड्यूल का पालन किया जाये तथा किसी प्रकार की गंध या रिसाव न हो यह सुनिश्चित किया जाये। यह भी ह भी सुनिश्चित किया जाये कि कालोनियों के अपशिष्ठ जल का शत-प्रतिशत उपयोग कालोनी में हो जाये। इसके बाद भी यदि जल बचता है तो वह जल प्रसंस्कण के उपरांत ही नाले एवं नालियों में बहा दिया जाये। कालोनियों में जल भराव एवं जल जमाव की समस्या न हो, इसके लिए नालियों की सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था सुलभ हो यह सुनिश्चित किया जाये जिसे किसी प्रकार की महामारी से बचा जा सके। कालोनियों में निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के गडढे इत्यादि निर्माण कार्य के लिए किये जाते है तो उक्त गड्‌ढो का घेराव व्यवस्थित ढंग से करते हुए संकेतक एवं बैरिकेडिंग सुनिश्चित किया जावे। कालोनी में विद्युत कार्यों में यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी पोल में अर्थीग ठीक से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है की, जांच करते हुए सभी विद्युत कार्यों में अर्थिग का कार्य सही ढंग से कराया जाये। मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट कालोनियों में यह सुनिश्चित किया जाये कि तड़िक चालक उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित हो। अपर आयुक्त ने समस्त पंजीकृत कालोनाईजर को निर्देशित किया है कि उपरोक्त कार्यों के साथ-साथ सुरक्षा मानकों एवं पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु आवश्यकता के आधार पर अन्य कार्यों को भी अनिवार्य रूप से अपनी-अपनी कालोनियों में सुनिश्चित करेगें जिससे भविष्य में होनी वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके एवं पर्यावणीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

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