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छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क यथोचित एवं न्यूनतम निर्धारित किये गए हैँ, जिससे व्यापारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त भार न पड़े…

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  • शासन द्वारा किये गए प्रावधानों के माध्यम से व्यापारियों को पारदर्शी, सरल एवं सुव्यवस्थित सेवा उपलब्ध होंगी

रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क यथोचित एवं न्यूनतम निर्धारित किए गए हैं, जिससे व्यापारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त भार न पड़े।

छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किए गए प्रावधानों के माध्यम से व्यापारियों को पारदर्शी, सरल एवं सुव्यवस्थित सेवा उपलब्ध होगी. व्यवसाय पंजीयन की प्रक्रिया सुगम होगी तथा राजस्व व्यवस्था सुधरेगी जिसका प्रत्यक्ष लाभ व्यापार जगत को प्राप्त होगा।