March 7, 2026

रायपुर नगर निगम ने एमआईसी के संकल्प के पालन में नो फ्लैक्स जोन बोर्ड सर्वसाधारण की सूचना हेतु सम्बंधित 6 मार्गो में मार्ग विभाजकों पर स्थापित किये…

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रायपुर – राजधानी रायपुर में जीई रोड सहित विभिन्न मार्गो को नो फ्लैक्स जोन घोषित किया गया है। दूसरी ओर प्रशासन द्वारा सड़क पर अवैध बैनर-पोस्टर व फ्लैक्स को हटाने नगर पालिक निगम रायपुर के सभी जोन कार्यालयों के नगर निवेश दल द्वारा समय-समय पर विद्युत पोलों पर एवं अन्य स्थलों पर धार्मिक, राजनैतिक संदेशों से संबंधित अवैध रूप से लगाये गये साईन बोर्ड, बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग को निकालने की कार्यवाही की जाती है. साथ ही साथ नगर निवेश की सेंट्रल टीम के द्वारा भी अवैध रूप से लगाये गये बैनर पोस्टर निकालने की कार्यवाही पृथक रूप से की जाती है। नो पलैक्स जोन की परिकल्पना को सत्य करने की दिशा में शहर के निम्न 6 प्रमुख मार्गो :-

 

(1.) जी.ई रोड़ टाटीबंध चौक से जयस्तभ चौक होते हुए तेलीबांधा थाना मुख्य मार्ग।

 

(2.) पचपेड़ीनाका चौक से लालपुर ओव्हर ब्रिज तक।

 

(3.) भगत सिंह चौक से छ.ग. क्लब होते हुए केनाल रोड़ सिग्नल तक एवं मुख्यमंत्री निवास

सिविल लाईन के आसपास ।

 

(4.) एन.आई.टी. रायपुर से गोल चौक होते हुए रायपुरा चौक तक।

 

(5.)जयस्तम्भ चौक से कोतवाली चौक होते हुये बिजली ऑफिस चौक तक।

 

(6.) महिला थाना चौक से बूढ़ेश्वर मंदिर चौक तक।

 

इन मार्गों हेतु निम्नानुसार प्रावधान लागू होंगें:-

 

सड़क डिवाइडरों, विद्युत खंभों एवं सार्वजनिक संरचनाओं पर किसी भी प्रकार के अनाधिकृत फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर अथवा अस्थायी विज्ञापन लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

अनाधिकृत फ्लैक्स/विज्ञापन पाए जाने की स्थिति में नगर निगम अधिनियम एवं विज्ञापन नियमों के अंतर्गत तत्काल हटाने की कार्यवाही एवं जुर्माना लगाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

अनाधिकृत फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर अथवा अस्थायी विज्ञापन हटाने के कार्य में होने वाले व्यय की वसूली भी विज्ञापनकर्ता से की जायेगी।

नो फ्लैक्स जोन घोषित किये जाने हेतु मेयर इन काउसिंल के समक्ष भी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु रखा गया, जिसे एमआईसी द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। एमआईसी के संकल्प के पालन में इन सम्बंधित 6 मार्गो पर नो फ्लैक्स जोन बोर्ड सर्वसाधारण की सूचना हेतु मार्ग विभाजकों पर स्थापित किये गये हैँ.