इच्छुक व्यक्ति, संस्था नगर निगम रायपुर क्षेत्र में रैली, जुलूस की अनुमति हेतु रायपुर नगर निगम के जोन कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में कार्य अवधि में संपर्क कर सकते है…
- सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल, अस्थायी संरचना हेतु नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है*
- निर्धारित आवेदन प्रारूप 7 दिवस पूर्व 4 विभागो का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया जाना आवश्यक है*
- *नगर निगम मेयर इन काउंसिल 23 सितम्बर 2025 एवं सामान्य सभा 29 अक्टूबर 2025 के अनुसार रैली जुलुस हेतु आयोजन पश्चात सफाई व्यवस्था हेतु प्रति आयोजन अब 500 रू. के स्थान पर 1000 रू. शुल्क निर्धारित कर दिया गया*
रायपुर – छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में रायपुर नगर निगम आयुक्त को सार्वजनिक खेल मैदान आयोजन, पंडाल, अस्थायी संरचना हेतु रैली, जुलुस की अनुमति हेतु अधिकृत किया गया है।
नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में राज्य शासन के निर्देशो के पालन हेतु नगर निगम क्षेत्र हेतु सार्वजनिक खेल मैदान आयोजन पंडाल, अस्थायी संरचना हेतु संबंधित क्षेत्र के जोन कार्यालय जोन कमिश्नर को अधिकृत कर दिया है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति संस्था नगर निगम रायपुर क्षेत्र में सार्वजनिक खेल मैदान आयोजन, पंडाल, अस्थायी संरचना हेतु अनुमति के लिए नगर निगम रायपुर के संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय में कार्यालयीन दिवस पर कार्यालयीन समय अवधि के दौरान संपर्क स्थापित कर सकते है।
निर्धारित आवेदन प्रारूप में नगर निगम रायपुर क्षेत्र में रैली जुलुस की अनुमति हेतु और नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक खेल मैदान आयोजन पंडाल अस्थायी संरचना हेतु अनुमति हेतु 7 दिवस पूर्व आवेदन निर्धारित प्रारूप में किया जाना अनिवार्य है।
इसके साथ ही निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ 4 विभागो कमशः अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड अग्निशमन विभाग, कार्यपालन अभियंता अथवा सहायक अभियंता विद्युत विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करना आवश्यक है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ चौराहे या सार्वजनिक खुले स्थान आदि पर धरना, पंडालों, अस्थायी संरचनाओं, रैली, जुलूस की अनुमति के संबंध में मेयर इन काउंसिल 23 सितम्बर 2025 संकल्प क्रमांक 10 और नगर निगम सामान्य सभा दिनांक 29 अक्टूबर 2025 संकल्प क्रमांक 14 के अनुसार अब रैली जुलुस हेतु आयोजन पश्चात सफाई व्यवस्था हेतु प्रति आयोजन 500 रू. राशि के स्थान पर 1000 रू. राशि लेने शुल्क निर्धारित कर दिया गया है।