November 18, 2024

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर हुआ अमल

जुलाई को, 03 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी। समय-समय पर लागू मंहगाई भत्ता देय होगा। प्रस्तावित वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का कोई भी लाभ भूतलक्षी प्रभाव से देय नहीं होगा और न ही इनके संबंध में कोई एरियर्स देय होगा। प्रस्तावित वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। ऐसे कोई भी पंचायत सचिव के प्रकरणों में, जो इन प्रस्तावित सुविधाओं के प्रभावशील होने के (01 अक्टूबर 2023) से पूर्व अनियमित रूप से अनुपस्थित हैं/थे या उनकी सेवा संबंधी प्रकरण, न्यायालय में विचाराधीन हों, उन्हें ऐसी सुविधाओं की पात्रता के दायरे में तभी लाया जायेगा, जब उनके ऐसी अनियमित अनुपस्थिति का विधिवत पूर्ण निराकरण हो जाये या विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरण का अंतिम निराकरण हो जाये।

ऐसे कोई भी पंचायत सचिव जिनके विरूद्ध विभागीय जांच अंतिम रूप से निराकृत नहीं की गई हो एवं/अथवा जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के दाण्डिक प्रकरण प्रचलित हों, तो अंतिम निराकरण तक उन्हें इस आदेश में प्रस्तावित सुविधाओं के दायरे में नहीं लाया जायेगा।