November 23, 2024

देश के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम को RBI ने दी राहत

कानूनी पचड़ों और नियमों के उल्लंघन मामले में फंसे देश के बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम को भारतीय रिजर्व बैंक ने थोड़ी राहत दी है. देश के केंद्रीय बैंक ने पेटीएम को 15 दिन की मोहलत दी है. आरबीआई के अनुसार अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रस्तावित प्रतिबंध सीमा 29 फरवरी को लागू होने के बजाय 15 मार्च को लागू होगा. दरअसल, आरबीआई ने पेटीएम पर लगने वाले बैन की समय सीमा को 15 दिन और आगे बढ़ा दिया है. नई जानकारी के अनुसार अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन 15 मार्च के बाद लागू होगा. इसका मतलब साफ है कि 15 मार्च 2024 तक पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और कस्टमर अकाउंट्स में लेनदेन किया जा सकता है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने पेटीएम को लेकर एफएक्यू जारी कर दिया है.

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