March 10, 2026

PM मोदी की अध्यक्षता में आज होगी चयन समिति की बैठक, दो चुनाव आयुक्तों के नामों पर लगेगी मुहर

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ECI: चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए आज (गुरुवार) को चयन समिति की बैठक होगी. इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. चयन समिति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगी. इससे पहले बुधवार शाम कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में सर्च समिति ने इसके लिए पांच सदस्यों वाला एक पैनल बनाने के लिए मीटिंग की. बता दें कि पिछले महीने की 14 तारीख को अनूप पांडे चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत हो गए. इसके बाद अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया. जिसके चलते चुनाव आयोग में अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही एक मात्र सदस्य रह गए हैं. जबकि दो पद रिक्त हैं.

नए कानून के तहत पहली बार होगी नियुक्ति

चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों के खाली पदों को भरने के लिए 9 मार्च को अधिसूचना जारी होने के बाद अब नए चुनाव आयुक्तों का चयन होने जा रहा है. नए कानून के तहत पहली बार चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां होने जा रही हैं. बता दें कि तीन सदस्यों वाली चयन समिति को कानून ऐसे व्यक्ति की भी चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति का अधिकार देता है जिसे चयन समिति ने नहीं चुना हो.

पहले राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी सिफारिश

बता दें कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयक्तों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी. परंपरा के मुताबिक, चुनाव आयुक्त के सबसे वरिष्ठ सदस्य को को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था

1989 में पहली बार हुई दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

बता दें कि पहले आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते थे. पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां की गई थी. हालांकि, उनका कार्यकाल एक जनवरी 1990 तक चला. इसके बाद बाद में 01 अक्तूबर 1993 को दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए. उसके बाद से ही बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग की अवधारणा लागू है. जिसमें बहुमत से निर्णय लिया जाता है.

चयन समिति में ये लोग होंगे शामिल

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाई गई चयन समिति में पीएम मोदी अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं. जबकि एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य हैं. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी. बताया जा रहा है कि दोनों नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ही दिन या इसके अगले दिन की जा सकती है.