May 3, 2024

सेलून संचालक को आद्यतन अपराधी द्वारा जबरदस्ती गाली गुपतार कर हत्या करने की नियत से अपने पास रखे चाकू से बांये कान में मारकर हत्या करने का प्रयास करने वाले आरोपी को किया गया धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार।

*आरोपी जाफर खान एक आद्यतन अपराधी है उनके विरूद्ध पूर्व में भी अवैध रूप से धारदार हथियार रखने व गाली गुप्तार कर मारपीट करने का अपराध पंजीबद्ध है जिसका प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।*
*आरोपी प्रार्थी के सेलून में जाकर जबरदस्ती सेलून की कुर्सी पर बैठकर चेहरा साफ करने बोलने पर प्रार्थी के मना से आरोपी द्वारा प्रार्थी को गाली गुप्तार कर जान से मारने की नियत से अपने पास रखे चाकू से मारकर चोंट पहुंचाया।*
*आरोपी के विरूद्ध प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 313/24 धारा 294, 506, 323, $ 307 भादवि 25, 27 आम्र्स एक्त के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध।*
विवरण- दिनांक 20.04.2024 को प्रार्थी सुरेश सेन पिता गणेश सेन उम्र 49 साल निवासी चैरसिया कालोनी थाना टिकरापारा जिला रायपुर छ0ग0 थाना टिकरापारा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 19.04.2024 के रात्रि करीबन 21ः45 बजे उनके सेलून में आरोपी जाफर खान आया और सेलून की सीट में जबरदस्ती बैठकर प्रार्थी को चेहरा साफ करने बोला प्रार्थी चेहरा साफ करने से इंकार कर दिया तो उसे जबरदस्ती अश्लील गाली गुप्तार कर अपने पास रखे किसी नुकीली वस्तु से प्रार्थी के कान पास मारकर चोंट पहुंचाया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध तत्काल थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 313/24 धारा 294, 506, 323 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रार्थी का मुलाहिजा डाॅक्टर से कराया गया मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 307 भादवि जोडकर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत किया गया।
प्रकरण को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लिया गया और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती श्री राजेश देवांगन, के निर्देशन में थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक दुर्गेश रावटे द्वारा थाना से पृथक से टीम तैयार कर प्रकरण के आरोपी का पता तलाश कर शीघ्र ही गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण के आरोपी जाफर खान घटना के बाद से फरार जिसके गिरफ्तारी हेतु उनके निवास चैरसिया कालोनी में जाकर दबिस दिया गया आरोपी नही मिला जिसके बाद आरोपी के मोबाईल नंबर का काॅल डिटेल व टाॅवर लोकेशन बार बार सायबर सेल से प्राप्त कर लोकेशन पर दबिस दिया गया किन्तु आरोपी लगातार अपना सकूनत बदल रहा था जिसके कारण आरोपी तक पुलिस टीम पहुंच नही पा रही थी टीम के सदस्यों द्वारा मुखबीर से आरोपी के संबंध में पूछताछ कर टावर लोकेशन के आधार पर उनके छूपने के संभावित स्थानों पर दबिस देकर घेराबंदी किया गया आरोपी को पुलिस के आने का अंदेशा होने पर भागने का प्रयास कर रहा था जिसे टीम के सदस्यो द्वारा बडी मस्सकत कर घेराबंदी कर आरोपी को प्रकरण में प्रयुक्त किये धारदार चाकू के साथ पकड कर दिनांक 21.04.2024 को अपराध क्रमांक 313/24 धारा 294, 506, 323, 307 भादवि में गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 25, 27 आम्र्स जोड कर आरोपी माननीय न्यायालय पेश किया गया।

*गिरफ्तार आरोपी – जाफर खान उर्फ सफिक खान पिता अब्दुल रशिद उम्र 35 साल निवासी आकाश किराना के पास चैरसिया कालोनी थाना टिकरापारा जिला रायपुर (छ0ग0)*

*कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश रावटे थाना प्रभारी टिकरापारा, उप निरीक्षक पवन पटवा, आरक्षक आनंद शर्मा, अरूण धु्रव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।*