गाड़ियों में रखकर डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई
गरियाबंद। CG NEWS : ध्वनि प्रदुषण से आम लोगों को राहत देने राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदुषण रोकथाम के संबंध में नया निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में सकारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जारी निर्देशानुसार किसी भी वाहन में साउंड बॉक्स रखकर डीजे बजाने पर साउंड बॉक्स जप्त कर वाहन का रिकार्ड रखने के निर्देश दिये गये है। जप्त साउंड बॉक्स को कलेक्टर के आदेश के बिना नहीं छोड़ा जायेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन का परमिट निरस्त किया जायेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के बिना उस वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जायेगा। कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल ने शासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं पुलिस अधिकारियों को दिये है।