युवती की दुष्कर्म की दायर याचिका खारिज,हाई कोर्ट ने माना मनगढ़ंत कहानी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने युवती द्वारा दायर दुष्कर्म की याचिका को खारिज कर दिया है,और इसे मनगढ़ंत कहानी करार दिया और निचली अदालत(रायगढ़ कोर्ट)के फैसले को बरकरार रखा।
इस मामले में कोर्ट ने युवक को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
युवती ने याचिका में क्या कहा
कोरबा की युवती ने अपनी याचिका में कहा कि, वह एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और दिसंबर 2012 में काम के सिलसिले में ट्रेन से कोलकाता जा रही थी, जब उसकी मुलाकात ट्रेन में एक युवक से हुई। बातचीत के दौरान युवक ने रायगढ़ जिले की एक निजी कंपनी में अपनी पहचान और जान-पहचान का हवाला देते हुए नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया।
मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान हुआ और फिर तीन दिसंबर को युवक ने उसे फोन कर धरमजयगढ़ आने को कहा। सात दिसंबर को युवती धरमजयगढ़ पहुंची और युवक से संपर्क किया। युवक ने उसे होटल में ठहराया और अगले दिन कंपनी का आफिस दिखाने के बहाने जंगल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। धमकी देने के बाद युवक ने उसे बस स्टैंड छोड़ दिया। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल जांच करवाई और मामला रायगढ़ कोर्ट में पेश किया।