प्रतिबंध दिवस श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मोवा ओवरब्रिज के पास खुली खान चिकन सेंटर मटन दुकान को नगर निगम जोन 9 ने तत्काल बन्द कर सीलबंद किया, कड़ी चेतावनी देकर 5 हजार रूपये जुर्माना लगाया…
रायपुर– छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2025 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण सीमा परिक्षेत्र में मांस- मटन विक्रय प्रतिबंधित किया गया है.

प्रतिबंध आदेश के बाद भी आज दिनांक 16 अगस्त 2025 को रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 9 के अंतर्गत मोवा क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास खान चिकन सेंटर दुकान खुली होने को तत्काल संज्ञान में लेकर जोन 9 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय ने जोन 9 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री बारोन बंजारे और स्वच्छता निरीक्षक श्री भोला तिवारी को निर्देशित कर सम्बंधित स्थल पर भेजा. मोवा में ओवरब्रिज के पास खान चिकन सेंटर दुकान खुली मिली. सम्बंधित मटन दुकान को स्थल पर तत्काल बन्द करवाकर सीलबंद करने की कड़ी कार्यवाही की गयी. साथ ही सम्बंधित दुकान खान चिकन सेंटर के संचालक को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए तत्काल 5 हजार रूपये का जुर्माना किया गया और प्राप्त जनशिकायत का नगर निगम जोन 9 स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्वरित निदान किया गया.