रायपुर – माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालनार्थ नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा नगर क्षेत्र को आवारा पशुओं से मुक्त कराने हेतु सतत कार्यवाही की जा रही है।
नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा समस्त 10 जोनों के जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि अपने = अपने जोन क्षेत्रांतर्गत आवारा मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 1 माह का विशेष अभियान (दिन एवं रात्रि दोनों समय) संचालित किया जाये। काऊकेचर की टीम द्वारा प्रतिदिन विभिन्न मुख्य मागों, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर निकट गौठान में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा रहा है। दिनांक 1 जनवरी 2024 से 10 नवम्बर 2025 तक कुल 10809 अवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाऊस / गौठान में छोड़ा गया। साथ ही जिन पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को सार्वजनिक स्थलों पर खुले में छोड़ा जा रहा है, उन्हें निगम अधिनियम 1956 की धारा 264, 340 के अंतर्गत समझाईश दी जा रही है एवं नोटिस भी जारी किये जा रहे हैं तथा 1,90,000 रूपये जुर्माना किया गया। ऐसे पशुपालकों को भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही ना करने हेतु चेतावनी दी जा रही है।




