भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से की गई कुर्क: ED
रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में 59.96 करोड़ रुपये मूल्य की 364 आवासीय भूखंडों और कृषि भूमि के रूप में अचल संपत्तियाँ और बैंक बैलेंस व सावधि जमा के रूप में 1.24 करोड़ रुपये की चल संपत्तियाँ शामिल हैं: ईडी