पट्टा अधिकार अधिनियम-2023 अभियान वर्षों से शासकीय भूमि पर निवासरत हजारों परिवारों के लिए राहत की उम्मीद है।
सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवासहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम-2023 के तहत नगर निगम भिलाई क्षेत्र में प्रारंभ किए जा रहे भूमि पट्टा सर्वे का स्वागत करते हुए कहा कि यह अभियान वर्षों से शासकीय भूमि पर निवासरत हजारों परिवारों के लिए राहत की उम्मीद है। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर दुर्ग के जनदर्शन तथा नगर पालिक निगम भिलाई को लिखित आवेदन देकर मांग की है कि सर्वे निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यापक रूप से कराया जाए तथा कोई भी वास्तविक पात्र परिवार सर्वे से वंचित न रहे।
सुमन शील ने कहा कि वार्ड क्रमांक 38 के वैरागी मोहल्ला, शक्ति नगर एवं शहीद वीर सिंह नारायण नगर में पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से निवासरत परिवार आज भी भूमि के वैध पट्टे से वंचित हैं। इसलिए इन क्षेत्रों का विशेष भौतिक निरीक्षण कर प्रत्येक पात्र परिवार का नाम सर्वे सूची में शामिल किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी मांग की कि वार्ड क्रमांक 33 के विवेकानंद नगर, संतोषी पारा एवं बड़ी नाली के किनारे दशकों से निवासरत परिवारों को भी अनिवार्य रूप से सर्वे में शामिल किया जाए। कई परिवार लंबे समय से उसी स्थान पर निवास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें भूमि का वैध पट्टा नहीं मिल सका है।
सुमन शील ने कहा कि यदि सर्वे में लापरवाही बरती गई या वास्तविक हितग्राहियों के नाम छूट गए, तो वे शासन की महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने निगम प्रशासन से मांग की है कि प्रत्येक पात्र परिवार का नाम सूचीबद्ध कर समयबद्ध रूप से भूमि पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।