November 23, 2024

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारे दोषी करार, चलती गाड़ी में गोली मारकर हुई थी हत्या

नई दिल्ली: 2008 में हुई सौम्या विश्वनाथन की हत्या में सम्मिलित पांचों अपराधियों को बुधवार (18 अक्टूबर) को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया है. 30 सितंबर 2008 की तड़के लगभग 3.30 बजे नेल्सन मंडेला रोड पर सौम्या का चलती गाड़ी में गोली मारकर क़त्ल कर दिया गया था. अदालत में 26 अक्टूबर को सजा पर बहस होगी. कोर्ट मे अपराधियों में रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित मलिक, एवं अमित शुक्ला को क़त्ल के लिए दोषी करार दिया है. वहीं अमित सेठी नाम के अपराधी को 411 मकोका के तहत दोषी पाया गया है.

सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की प्रातः तकरीबन 3:30 बजे उस समय गोली मारकर क़त्ल कर दिया गया था, जब वो अपनी गाड़ी से वापस घर की ओर लौट रही थी. मामले कि जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया- क़त्ल के पीछे मकसद डकैती था. दिल्ली पुलिस ने 5 अपराधियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मकोका लगाया था. बलजीत मलिक, रवि कपूर एवं अमित शुक्ला को पहले 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था. ये तीनों अपराधी जिगिशा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. पुलिस ने कहा था कि जिगिशा घोष की हत्या में उपयोग किए गए हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन की हत्या के मामले का खुलासा हुआ था. 

वही जिन अपराधियों का बुधवार को दोषी करार दिया गया है, उन अपराधियों की सजा पर 26 अक्टूबर को चर्चा होगी. तत्पश्चात, अगली तारीख को ही उनको इस अपराध के लिए सजा सुनाई जाएगी. इससे पहले साकेत अदालत ने बचाव और अभियान पक्षों की दलीलें पूरी होने के पश्चात् 13 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित किया था.