October 5, 2024

स्वाति मालीवाल से बदसलूकी पर कोर्ट में दाखिल हुई 500 पन्नों की चार्जशीट

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपित बिभव कुमार के खिलाफ तीस हजारी अदालत में 500 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ के पश्चात् 50 गवाहों के बयान सम्मिलित किए गए हैं। गवाहों की सूची में सीएम आवास में उपस्थित दिल्ली पुलिस के सुरक्षा यूनिट के पुलिसकर्मी, जांच से जुड़े पुलिसकर्मी, मालीवाल की मेडिकल जांच करने वाले एम्स के डॉक्टर, और अन्य लोग सम्मिलित हैं।

पुलिस का कहना है कि बिभव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। बिभव पर सबूतों से छेड़छाड़, फोन फॉर्मेट करने, पासवर्ड छिपाने एवं CCTV फुटेज मिटाने के आरोप लगाए गए हैं। यह चार्जशीट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल की कोर्ट में पेश की गई, जिसने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया है। बिभव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हाजिरी दी, तथा कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि उसे 30 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

सुनवाई के चलते अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराएं जोड़ी गई हैं, जिनमें धारा 201 (साक्ष्य को मिटाना), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला की गरिमा पर हमला), 354B (महिला का वस्त्र हरण), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना) सम्मिलित हैं।

गौरतलब है कि 13 मई को स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि बिभव कुमार ने उन्हें छाती, पेट एवं कमर पर मारा। बिभव को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, उसने कई बार जमानत की याचिका लगाई, किन्तु कोर्ट ने सबूतों को मिटाने एवं गवाहों को प्रभावित करने की वजह से उसे खारिज कर दिया। उसकी पहली जमानत याचिका 27 मई को, दूसरी 7 जून को तथा आखिरी 12 जुलाई को खारिज की गई थी।