पत्नि के हत्यारे पति को गिरफ्तार कर मुंगेली पुलिस ने भेजा जेल।
मामले का संक्षित विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.08.2024 को सकुंतला साहू पति स्व. संजय साहू उम्र 40 वर्ष निवासी हीरालाल वार्ड मुंगेली ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी लड़की मनीषा साहू की शादी सामाजिक रीति रिवाज से ब्रम्हा साहू निवासी तिलक वार्ड मुंगेली से हुयी थी, शादी के बाद से आये शराब पीकर मारपीट तंग तुफान कर करता था, दिनांक 20.08.2024 को शाम 07.30 बजे इसकी पुत्री मनीषा फोन कर बतायी कि ब्रम्हा साहू गंदी गंदी गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है और जान से मार दूंगा कहकर धमकी दे रहा सूचना पर उसके घर जाकर देखे घर में कोई नही था, आसपास के लोगों से पता चला कि मनीषा को जिला अस्पताल ले गये है जिला अस्पताल मुंगेली जाने पर मनीषा को सिम्स अस्पताल बिलासपुर रिफर कर दिये है कि रिपोर्ट पर अप.क. 332/24 धारा 296,351 (2), 115 (2) वीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहिता मनीषा साहू पति ब्रम्हा साहू उम्र 19 वर्ष की ईलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में मृत्यु हो गयी। सिम्स अस्पताल बिलासपुर से बिना नंबरी मर्ग डायरी प्राप्त होने पर नंबरी मर्ग क. 41/2024 धारा 194 बीएनएसस कायम कर मर्ग डायरी मूल अपराध में संलग्न किया गया है। मर्ग जांच, प्रार्थीया गवाहो के कथन मुताबिक अपराध धारा 103 (1) बीएनएस जोड़ी गयी है। विवेचना के दौरान श्रीमान उ.म.नि./ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरीजा शंकर जायसवाल एंव अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एस० आर० घृतलहरे के निर्देश पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी को बरामद किया गया, आरोपी मेमोरेण्डम कथन में घटना दिनांक 20.08. 2024 को मृतिका से मारपीट करना एवं दुपट्टा से गला घोटना बताया जिससे मृतिका की ईलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में 23-24/08/2024 के रात्रि 12 बजे मृत्यु होना बताने एवं आरोपी के पेश करने घटना में प्रयुक्त दुपट्टा, बेल्ट को जप्त किया गया है एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।
दस्तावेज़ में निगम के प्रभारी अधिकारी तेजनाथ सिंह, पीआर.आर.78 राजकुमार वर्मा, संरक्षक 129 टेकसिंह साहू, 185 मनोज टोनर, एम.आर. 174 बबीता श्रीवास एवं सैनिक भोपसिंह राजपूत का विशेष योगदान रहा।