November 22, 2024

निकाय और पंचायत चुनाव, नियमों में हुआ संशोधन

पंचायत चुनाव एक साथ करा सकती है। इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2024 में प्रकाशित किया है। सरकार ने यह कदम आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर उठाया है।

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नया चुनाव करना होता था। अब नए संशोधन के बाद 6 महीने के समय के लिए राज्य सरकार व्यवस्था बनाकर कार्य का संचालन कर सकती है। इस 6 महीने के भीतर नया चुनाव करना अनिवार्य है। इसके साथ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के मुताबिक निर्वाचक नामावली में यदि त्रुटि हो तो उसे संशोधित किया जा सकता है।

कमेटी ने दी थी ये रिपोर्ट

बता दें कि राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ आयोजित करने के लिए आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी सिफारिश पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराए की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कमेटी ने कहा था कि इससे धन की बचत के साथ ही विकास कार्यों में तेजी आएगी। दोनों चुनाव अलग-अलग कराने से आचार संहिता भी दो बार लगानी पड़ेगी। इससे विकास के काम प्रभावित होंगे, मैन पावर भी ज्यादा लगेगा। दोनों चुनाव एक साथ कराने से इन सबकी बचत होगी।

2019-20 में हुआ था चुनाव

बता दें कि पिछला नगरीय निकाय चुनाव 2019-20 में हुआ था। राज्य के 27 जिलों के 151 निकायों के 2840 पार्षदों के चुनाव के लिए 21 दिसंबर 2019 को मतदान हुआ था और 24 दिसंबर को परिणाम घोषित किए गए थे। वहीं 20 दिसंबर 2020 को 15 नगरीय निकायों के 370 वार्डों में आम चुनाव हुआ था। 16 नगरीय निकायों के 17 वार्डों में उपचुनाव हुआ था। इसके अलावा राज्य के 146 जनपद पंचायतों में स्थित त्रिस्तरीय पंचायतों में 400 जिला पंचायत सदस्य, 2979 जनपद पंचायत सदस्य, 11636 सरपंच और 160350 पंच पद के लिए चुनाव हुआ था।

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की स्थिति

कुल निकाय – 184

नगर निगम – 14

नगर पालिका परिषद – 48

नगर पंचायत – 122

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