माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट कमिश्नर बिलासपुर रवीन्द्र शर्मा द्वारा आज दिनांक को दुर्ग जिले के चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना जन्य क्षेत्र) का निरीक्षण किया गया।
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🔸 सभी ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक सुधार कार्य हेतु संबंधित विभाग को स्थल पर निर्देश दिया गया।
🔸 सडक में मवेशी होने पर मवेशियों को सुरक्षित गौ शाला में पहुंचाने में निर्देश दिया गया।
आज दिनांक 16.11.2024 को माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट कमिश्नर बिलासपुर रवीन्द्र शर्मा द्वारा सर्किट हाउस दुर्ग मे रोड सेफ्टी सेल के प्रभारियों की मीटिंग आयोजित की गई। जिसमें श्री अरविंद एक्का, एडीएम दुर्ग, सुमीत अग्रवाल, आयुक्त नगर निगम दुर्ग, सुश्री ऋचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात, श्री सतानंद विध्यराज, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात, श्री लौकेश धु्रव, एसडीएम पाटन, श्री हितेश पिस्दा, एसडीएम भिलाईनगर, सोनल डेविड, एसडीएम दुर्ग, एस.एल. लकड, आरटीआ, श्री प्रफुल्ल गुप्ता, तहसीलदार भिलाई, श्री जयंत वर्मा, सब इंनजिनियर एनएच पीडब्ल्यूडी श्री अभिजीत सोनीएनएच पीडब्ल्यूडी, श्री बोधीराम घिरही, निरीक्षक यातायात भिलाई 03, श्री सुनील मेश्राम, सब इंजिनियर पीडब्ल्यूडी दुर्ग उपस्थित रहें।
सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय कमिश्नर बिलासपुर द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी प्रभारियो से अपने अपने क्षेत्र में पडने वाले ब्लैक स्पॉट की जानकारी मांगी गई जिनके द्वारा पडने वाले ब्लैक स्पॉट की जानकारी प्रदान करने के साथ जिले सभी चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना जन्य क्षेत्र) का स्थल रसमड़ा बाईपास रोड, सोनेसरार, चिखली चौक, शनि मंदिर नगपुरा, महमरा टर्निग अंजोरा, फुण्डा चौक, तर्रा एवं ढौर चौक खेदामारा का निरीक्षण किया गया। उक्त ब्लैक स्पॉटो में उचित प्रकाश व्यवस्था, रम्ब्ल्ड्र स्ट्रीप्स, साईन बोर्ड, हाईमास्क लाईट, मोड में चेवरान साईन बोर्ड, अवैध कब्जा हटाने तथा झाडियों की छटाई कराने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
जिले के भीतर भारी/मध्यम माल वाहक वाहनो को शहर के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है उक्त स्थानों पर भारी/मध्यम माल वाहक प्रवेश प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया।