थाना सुपेला अंतर्गत चौकी स्मृतिनगर में अपराध क्रमांक
1104/2024 धारा 115(2),309(4),3(5) बी एन एस (लूट) के प्रकरण में फरीदनगर डेरा निवासी आरोपी पिंटू नेताम को दिनांक 18-10-24 को अन्य दो आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था आरोपी पिंटू नेताम 18-10-24 से केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध था
अरोपी पिंटू नेताम को पूर्व से मिर्गी के झटके आने की शिकायत भी थी
केंद्रीय जेल में निरुद्ध रहने के दौरान गिरफ्तारी के लगभग 28 दिन बाद दिनांक 15-11-24 को अचानक उसका ब्लड प्रेशर लो होने के कारण उपचार हेतु जिला अस्पताल दुर्ग एडमिट किया गया था स्तिथि सामान्य होने के बाद उसे 17-11-24को वापस केंद्रीय जेल दुर्ग वापस भेज दिया गया
पुनः दिनांक 18-11-24 को उसका ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत के बाद जेल प्रशासन द्वारा उपचार हेतु मेकहारा अस्पताल रायपुर एडमिट कराया गया था।
जहाँ डॉ द्वारा ब्रेन स्ट्रोक के कारण उसका ब्लड प्रेशर लो होना एवम ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण आईसीयू में भर्ती किया गया था।
जहाँ उपचार के दौरान आज दिनांक 21-11-24 को उसकी मृत्यु हो गई है।
पुलिस कार्यवाही या जेल में अभिरक्षा के दौरान उसके साथ किसी भी प्रकार का मारपीट या उत्पीड़न जैसी कोई घटना नहीं हुई है।
कतिपय तत्वों द्वारा मृतक पिंटू नेताम के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का भ्रामक खबर जानबूझकर फैलाया जा रहा है और कानून व्यवस्था की स्तिथि ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है
जो पूर्णतया भ्रामक बेबुनियाद और निराधार है।
विचाराधीन बंदी की मृत्यु की मजिस्ट्रियल जाँच विधिअनुरूप की जाएगी।