चिंतलनार थाना क्षेत्र में मूलवासी बचाओं मंच के सक्रिय दो कार्यकर्ता को किया गिरफ्तार
अनवर हुसैन सुकमा
सुकमा: मूलवासी बचाओं मंच को राज्य शासन द्वारा घोषित किया गया है प्रतिबंधित संगठन। नक्सलियों के समर्थन में मूलवासी बचाओं मंच द्वारा भोले-भाले ग्रामीणों को एकत्रित कर विकासात्मक कार्यो एवं नवीन कैम्पों के स्थापित होने के विरोध में प्रायोजित करते धरना प्रदर्शन।गिरफ्तार करने में थाना चिंतलनार पुलिस की रही विशेष कार्यवाही।
सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है इसी तारतम्य में प्रतिबंधित संगठन मूलवासी बचाओं मंच के कार्यकर्ता द्वारा थाना चिंतलनार क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुकरम पटेलपारा, ताड़मेटला आस-पास व दूरस्थ गांव के 30-40 की संख्या में ग्रामीणों को एकत्रित कर बिना प्रशासनिक अनुमति के सभा किया जा रहा था सूचना पर थाना चिंतलनार पुलिस बल ग्राम मुकरम पटेलपारा में पहुँची तो मूलवासी बचाओं मंच के सदस्य भोगाम रामा पिता नंदा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार तथा मूलवासी बचाओं मंच सिलगेर के माड़वी रितेश पिता माड़वी दुला उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पुवर्ती थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा (छ.ग.) लगभग 30-40 की संख्या में उपस्थित भिन्न-भिन्न गांव से आये ग्रामीणों को अंदरूनी माओवाद प्रभावित अंदरूनी माओवाद प्रभावित क्षेत्र में स्थापित हो रहे नवीन पुलिस कैम्प तथा सड़क, पुल/पुलिया मोबाईल टावर के विरोध में ग्रामीणों को भड़का रहे थे तथा ग्रामीणों के लिये चांवल, बर्तन व रूकने हेतु अस्थाई झोपड़ी का निर्माण व अन्य साधन की व्यवस्था किया जा रहा था। प्रतिबंधित संगठन मूलवासी बचाओं मंच के उक्त कार्यकताओं द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालते हुये गांव के विकास हेतु शासन की योजना का दुष्प्रचार किया जा रहा था तथा सभा में उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ पर बताये कि मूलवासी बचाओं मंच ताड़मेटला के अध्यक्ष उमेश माड़वी ग्राम ताड़मेटला, उपाध्यक्ष वेट्टी संतोष ग्राम कोत्तागुड़ा एवं सदस्य हेमला नरेन्द्र ग्राम मोरपल्ली, भोगाम रामा ग्राम सुरपनगुड़ा, गोड़से देवा ग्राम ताड़मेटला, तेलाम अजय ग्राम कुमोड़तोंग, मड़कम हिड़मा ग्राम ताड़मेटला, सलवम राहुल ग्राम मोरपल्ली माओवाद प्रभावित दूर दराज के गांव जाकर ग्रामीणों को अधिक से अधिक संख्या में मुकरम में इक्कठा होने के लिए दुष्प्रेरित किया जा रहा है। उक्त प्रतिबंधित संगठन मूलवासी बचाओं मंच ताड़मेटला को छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की 2005 की धारा 8 (1) (3) का होना पाया गया जाने से पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के अनुमति पश्चात धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर प्रतिबंधित मूलवासी बचाओं मंच ताड़मेटला के सदस्य भोगाम रामा पिता नंदा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार तथा मूलवासी बचाओं मंच सिलगेर के माड़वी रितेश पिता माड़वी दुला उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पूवर्ती थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा (छ.ग.) को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।