पत्नी को पांच करोड़ का गुजारा भत्ता देना होगा, पति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य केस में पति को पत्नी को पांच करोड़ का गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पति को आदेश दिया कि वह शादी के टूटने पर पत्नी को एकमुश्त समझौते के रूप में पांच करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता दे। इसके साथ ही बच्चे के लिए भी एक करोड़ रुपये का प्रावधान करने को कहा गया है। कोर्ट का यह फैसला अतुल सुभाष के सुसाइड मामले पर चल रहीं चर्चाओं के बीच आया है, जिसमें अतुल ने अपनी पत्नी द्वारा दायर मामलों से तंग आकर सुसाइड कर लिया। साथ ही, कई पन्नों के सुसाइड लेटर में कई चौंकाने वाले दावे भी किए।