नगर पालिक निगम, रायपुर की एकमुश्त जलकर निपटान योजना को लेकर निगम क्षेत्र के रहवासी नागरिकों से विनम्र अपील…
- “यदि किसी रहवासी नागरिक के पास ऐसा नल कनेक्शन है, जो नगर निगम के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, तो नल कनेक्शन वैध करवाने के अवसर का लाभ उठाएं, अवैध नल कनेक्शन को वैध बनाएं”
- *भविष्य में किसी भी अप्रिय दण्डात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपने नजदीकी जोन कार्यालय में तुरंत सम्पर्क कर योजना का लाभ लेने दिनांक 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 के मध्य सम्पर्क करें, इसके पश्चात अवैध नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी**
- *नल कलेक्शन वैध करवाने नियमितीकरण शुल्क की 3 गुना राशि अधिरोपित की जायेगी
रायपुर – रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र के रहवासी नागरिकों से विनम्र अपील की गयी है कि रायपुर शहर की जलप्रदाय प्रणाली को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए *’एकमुश्त जलकर निपटान योजना’* लागू की गई है यदि नगर निगम क्षेत्र के किसी भी रहवासी नागरिक के पास कोई ऐसा नल कनेक्शन है, जो रायपुर नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो उसे वैध कराने का यह एक सुनहरा और अंतिम अवसर है.
रायपुर नगर पालिक निगम ने अपील की है कि *भविष्य में किसी भी अप्रिय दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए इस योजना का तुरंत लाभ उठाएं*
*सम्बंधित रहवासी अपना आवेदन अपने नजदीकी *जोन कार्यालय में 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक* दे सकते हैं।
आवासीय एवं व्यवसायिक कनेक्शन को वैध कराने के लिए ₹15,882 की राशि निर्धारित है, जिसका योजना के तहत पूरी राशि का भुगतान एक साथ (सिंगल इनस्टॉमेंट ) में करना अनिवार्य है。
> *ध्यान दें:* दिनांक दिनांक *15 अक्टूबर 2026 * तक आवेदन नहीं कराने की स्थिति में *नल कनेक्शन विच्छेदन (काटने) की कार्रवाई* की जाएगी अथवा नियमितीकरण शुल्क की *तीन गुना (3X) राशि* का भारी जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा. भविष्य की किसी भी वैधानिक प्रक्रिया, मानसिक परेशानी और नल विच्छेदन की कार्रवाई से बचने के लिए *आज ही अपने संबंधित जोन कार्यालय में संपर्क करें*
किसी भी तकनीकी समस्या हेतु *9301953298* पर संपर्क करें।