सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका की खारिज…
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव थीं।
छत्तीसगढ़ से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बता दें कि कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुख्यमंत्री सचिवालय की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया जेल में बंद है। चौरसिया को ईडी ने दो दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 15 दिसंबर को उन्हें निलंबित कर दिया गया था।