छावनी थाना क्षेत्र में अवैध सट्टा के विरूद्ध की गई कार्यवाही ।
आरोपीगणो अजरूद्दीन उर्फ टिड्डा पिता लतीफुद्दीन उम्र 26 साल के कब्जे से एक मोबाईल फोन, नगदी 5000 रूपये कुल 25000 हजार रूपये, उत्तम सिंह पिता अमरजीत सिंह उम्र 24 वर्ष के कब्जे से सफेद रंग की पर्ची सट्टा पट्टी, नगदी रकम 2000 रूपये एवं राहुल घोरे पिता ज्ञानचंद घोरे उम्र 26 वर्ष कब्जे से सफेद रंग की पर्ची सट्टा पट्टी, नगदी रकम 1000 रूपये साकिनान इंदिरा नगर कैम्प 02 भिलाई से जप्त कर छावनी पुलिस द्वारा बरामद की गई ।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा अवैध सट्टा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी श्री हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा क्षेत्र मे दिनांक 28/04/2024 को मुखबिर सूचना मिली केसरी लाज के सामने पावर हाऊस भिलाई मे अजरूद्दीन उर्फ टिड्डा, उत्तम सिंह एवं राहुल घोरे नामक वयक्ति के द्वारा अवैध रूप से आन लाईन सट्टा खिला रहा है कि सूचना मिलने पर उक्त स्थान पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही कर (1) अपराध क्र. 186/24 धारा छत्तीसगढ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 का धारा 7 के आरोपीगणो अजरूद्दीन उर्फ टिड्डा पिता लतीफुद्दीन उम्र 26 साल के कब्जे से एक मोबाईल फोन, नगदी 5000 रूपये कुल 25000 हजार रूपये, उत्तम सिंह पिता अमरजीत सिंह उम्र 24 वर्ष के कब्जे से सफेद रंग की पर्ची सट्टा पट्टी, नगदी रकम 2000 रूपये एवं राहुल घोरे पिता ज्ञानचंद घोरे उम्र 26 वर्ष कब्जे से सफेद रंग की पर्ची सट्टा पट्टी, नगदी रकम 1000 रूपये बरामद की गई । तीनो आरोपियो के विरूद्ध आन लाईन सट्टा की धारा 7 के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । जिसमे प्र.आर. रामनारायण यदु, प्र.आर. आनंद तिवारी, आरक्षक संजय सोनी, आकाश तिवारी, सुरेन्द्र सिंह चौहान की सराहनीय भूमिका रही ।