छावनी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई अंधे कत्ल के आरोपी पर की गई कार्यवाही ।
# आरोपी शाहजाद खान पिता स्व. यूसूस उम्र 27 वर्ष सा. चिमनीभांठा ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा थाना मानिकपुर जिला कोरबा छ.ग.
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मछली मार्केट पावर हाऊस भिलाई मे दिनांक 01/09/2022 को हुई अंधे कत्ल के आरोपी पता तलाश हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा थाना छावनी के हत्या के प्रकरण के आरोपी के विरूद्ध स्वय रूचि लेते हुए कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी श्री हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा क्षेत्र मे दिनांक 17/05/2024 को मुखबिर सूचना मिली मछली मार्केट पावर हाऊस भिलाई मे मृतक मोहम्मद फिरोज के संदेही होने की सूचना पर मछली मार्केट पावर हाऊस भिलाई मे मिला नाम व पता पूछने पर अपना नाम शाहजाद खान पिता स्व. यूसूस उम्र 27 वर्ष सा. चिमनीभांठा ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा थाना मानिकपुर जिला कोरबा छ.ग. बताये जिसको हिरासत मे लेकर पूछाताछ रने पर बताया कि दिनांक 01/09/2022 को रात्रि के समय जगह पर सोने की बात को लेकर विवाद होने पर मोहम्मद फिरोज के सिर मे सीमेन्ट के बने पत्थर से उसके सिर व चेहरा मे पटक कर हत्या करना स्वीकार किये । थाना छावनी के अपराध क्रमांक 392/2022 धारा 302 भा.द.वि. का आरोपी होने से गिरफ्तार किया गया । आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पाये जाने से माननीय न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । जिसमे उप निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह , आरक्षक नीलकंठ यदु, आरक्षक मनोज सिंह की सराहनीय भूमिका रही है ।