करप्शन पर SC का बड़ा फैसला, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर CBI जांच में मंजूरी की जरूरत नहीं
नईदिल्ली
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने करप्शन के मामले में CBI को जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारी के खिलाफ कानूनी प्रावधान लागू करने की तारीख से कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक फैसले में दिल्ली स्पेशल इस्टेब्लिसमेंट एक्ट की धारा-6ए को खारिज कर दिया था। इस प्रावधान में कहा गया था कि जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारी के खिलाफ जांच से पहले संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। इस मंजूरी के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने गैर-संवैधानिक करार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के सामने यह कानूनी सवाल था कि क्या 2014 का जजमेंट पूर्व प्रभाव से लागू होगा या जजमेंट की तारीख के बाद से।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस. के. कौल की अगुआई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में धारा-6 ए को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ भी करप्शन केस चलाने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी से मंजूरी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजमेंट के पहले के दर्ज केस में भी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि DSPE एक्ट की धारा-6ए की प्रक्रिया को बताया है और यह धारा किसी अपराध या सजा की बात नहीं करता है। साथ ही कहा कि संविधान के अनुच्छेद-20 (1) कहीं से भी धारा-6ए को अवैध करार देने पर रोक नहीं लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के जजमेंट में इस प्रावधान को गैर-संवैधानिक करार दे चुका है ऐसे में यह पूर्व प्रभाव से लागू होगा। यह धारा-6 ए, 11 सितंबर 2003 को एक्ट में जोड़ा गया था यानी उसी तारीख से जजमेंट की व्यवस्था लागू होगी।
सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने बताया कि इस फैसले का असर ये होगा कि CBI ने 2014 से पहले के किसी केस में अगर किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ केस चलाने से पहले मंजूरी नहीं ली होगी तो भी उस मामले में छानबीन हो सकेगी। आज के फैसले से साफ है कि धारा-6ए के तहत अधिकारियों को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था अब पहले दिन से नहीं रहा। यानी